मारपीट मामले में छह महीने के लिए तिहाड़ भेजे गए आप विधायक सोमदत्त

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को छह महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। 2015 के मारपीट के एक मामले में दत्त को जेल हुई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सदर बाजार से एमएलए सोमदत्त को दोषी ठहराते हुए 4 जुलाई को उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सोमदत्त ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को कोर्ट ने सोमदत्त की याचिका खारिज कर दिया और उन्हें तिहाड़ जेल भेजने का आदेश सुनाया।

court sends delhi AAP MLA Som Dutt to Tihar jail for six months dismissing his appeal against Magistrate Court conviction

शिकायतकर्ता संजीव राणा ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सोमदत्त ने 50-60 समर्थकों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की थी। राणा ने इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। ये मामला अदालत में था। 29 जून को एमपी एमएलए कोर्ट के अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सदर बाजार से विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया।

इस साल 4 जुलाई को कोर्ट ने सोमदत्त को 6 महीने जेल और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने जुर्माने की रकम में से 1 लाख रुपये शिकायतकर्ता संजीव राणा को देने का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दत्त ऊपरी अदालत पहुंचे, जहां से उन्हें आज (गुरुवार) जेल भेज दिया गया।

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