चुनावी हलफनामा केस: अदालत ने देवेंद्र फडणवीस को 4 जनवरी को पेश होने को कहा
नई दिल्ली। 2014 के चुनावी हलफनामा केस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को नागपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए। फडणवीस ने वकील के जरिए नागपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने को लेकर अपनी मजबूरी बताई। जिसके बाद कोर्ट ने 4 जनवरी की तारीख दी है। कोर्ट ने कहा है कि 4 जनवरी को भाजपा नेता अदालत के सामने पेश हों।

ये केस फडणवीस के 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दो आपराधिक मुकदमों के बारे में सूचनाएं छिपाने के आरोप से जुड़ा है। सतीश उके नाम के वकील ने अदालत में एक याचिका दायर कर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। अदालत ने मामला खारिज कर दिया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उके की याचिका खारिज कर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत को उके की याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया। जिसके बाद केस चल रहा है।
फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे लेकिन दोनों मामले में आरोप नहीं तय किए गए थे। इन मामलों की जानकारी उन्होंने 2014 में पर्चा भरते वक्त चुनावी हल्फनामे में नहीं दी। वकील उके ने इसी बात को अदालत के सामने उठाते हुए बीजेपी नेता के खिलाफ सूचनाएं छिपाने के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की।












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