राज्यसभा में शपथ ले सकेंगे आप नेता संजय सिंह, कोर्ट से मिली अनुमति
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एवेन्य कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह 10 बजे संजय सिंह को संसद ले जाएगा। बता दें कि आप नेता आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं।
संजय सिंह ने 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी। जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने संजय सिंह को केवल राज्यसभा में शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है।

कोर्ट ने संजय सिंह को राहत देते हुए कहा कि वह शपथ लेने अकेले नहीं जा सकते। उनके साथ जेल अधिकारी भी जाएंगे। जेल प्रशासन उनको 10 बजे शपथ के लिए संसद ले जाएं। बता दें कि 4 अक्टूबर को ईडी ने आप नेता संजय सिंह को आबकारी नीति घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं, इन आरोपों से संजय सिंह इनकार करते आए हैं।
मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जनवरी 2024 को नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 3 फरवरी कर दी थी। मंगलवार को याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था।












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