कॉटन कैंडी, गोभी मंचूरियन को लेकर इस राज्य में सख्त नियम, उल्लंघन पर 7 साल की जेल, 10 लाख जुर्माना
खाद्य पदार्थ के लिए निर्धारित मानकों पर खरा ना उतरने के चलते कॉटन कैंडी (Cotton candy), गोभी मंचूरियन (cabbage Manchuria) को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इन दोनों फूड आइटम्स में रोडामाइन-बी सहित कृत्रिम फूड कलर के प्रयोग के चलते रोक लगाई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोभी मंचूरियन के 171 नमूनों में से 64 सुरक्षित पाए गए जबकि 106 असुरक्षित पाए गए। जबकि कॉटन कैंडी के 25 नमूने में से 10 सुरक्षित और 15 स्वास्थ्य की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए।
गोभी मंचूरियन के सबसे अधिक सैंपल स्वास्थ्य की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए। इनमें असुरक्षित निकले कुछ नमूने भी शामिल हैं जो कर्नाटक के 3 सितारा होटलों से लिए गए थे। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने इन दोनों फूड आइटम्स को लेकर बड़ा निर्णय लिया। कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में रोडामाइन-बी सहित कृत्रिम खाद्य रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

नियमों को उल्लंघन पर 7 साल की जेल
स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि निर्देश का उल्लंघन करने पर सात साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने एक्स पर लिखा, "सैंपल्स की जांच रिपोर्ट के आधार पर, गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में रोडामाइन-बी सहित प्रतिबंधित कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। इन कृत्रिम रंगों वाले स्नैक्स का सेवन बढ़ सकता है।" कैंसर सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए, स्वास्थ्य विभाग ने यह आवश्यक कार्रवाई की है। मैं जनता से स्वास्थ्य और स्वच्छता को बाकी सभी चीजों की तुलना में प्राथमिकता पर रखने की अपील करता हूं।"
बता दें कि कर्नाटक में गोभी मंचूरियन में कृत्रिम रंगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले गोवा, तमिलनाडु और पुदुचेरी ने पिछले महीने कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध के कदम उठाए थे। पिछले महीने गोवा के पिछले महीने, मापुसा नगर परिषद ने क्षेत्र में गोबी मंचूरियन पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल, गोभी मंचूरियन के नमूनों में परीक्षण के दौरान कैंसर पैदा करने वाले रसायन रोडामाइन-बी की मौजूदगी होने पर सरकारों ने इन फूड आइटम्स पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय लिए थे।












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