कोरोना: दिल्ली की सीमाएं सील, जरूरी सेवाओं के लिए मिलेगा 'कर्फ्यू पास'
नई दिल्ली। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते कई राज्यों में कर्फ्यू और लॉकडाउन किया गया है। मंगलवार से राजधानी दिल्ली में भी कर्फ्यू लागू होगा, हालांकि यह ढील के साथ लागू होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मंगलवार से पूरी दिल्ली में धारा-144 कड़ाई से लागू हो इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो सरकारी अधिकारी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे हैं उन्हें पास जारी किया जाएगा। इसके आधार पर वे मूवमेंट कर सकेंगे।

जरूरी चीजों के लिए कर्फ्यू पास की जरूरी
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने कहा कि दिल्ली में धारा 144 को कड़ाई से लागू करवाने का फैसला लिया गया है। सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से आवश्यक वस्तुओं को लेकर शहर में आने वाले वाहनों के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। इन वाहनों के मालिक संबंधित क्षेत्रों में स्थित डीसीपी कार्यालय से ये पास प्राप्त कर सकते हैं। वाहनों चालकों के पास ये पास होना जरूरी है।
यहां ले सकते हैं पास
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में वाहनों के मालिक क्रमशः दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और दक्षिण-पूर्व में डीसीपी कार्यालय से अपने पास एकत्र कर सकते हैं, जबकि नोएडा के लोग इसे पूर्वी दिल्ली में डीसीपी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली में पास के आधार पर ही मूवमेंट होगा। वाहन चालकों के पास कर्फ्यू पास के बाद ही उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश की अनुमति होगी।

मीडिया कर्मियों को पास की जरूरत नहीं
हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि मीडिया से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी अफसरों को उनकी आईडी के आधार पर आवाजाही के लिए परमिट दिया जाएगा। वे प्राइवेट कर्मचारी, जिन्हें सरकार की तरफ से अहम सेवाओं के लिए आउटसोर्स किया गया है, उन्हें भी पहचान पत्र और सरकार से जुड़े संस्थान की मान्यता के बाद ही आवाजाही की इजाजत दी जाएगी।












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