कोरोना वायरस: देश में लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार शाम जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया था। जिसके 14 अप्रैल को फिर बढ़ाया गया। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा था। जिसे 14 दिन बढ़ा दिया गया है। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 से 17 मई तक रहेगा।
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समीक्षा के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला
गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोरोना वायरस का खतरा सामने है। जो समीक्षा की गई है, उनमें सामने आया है कि लॉकडाउन इसे रोकने के लिए अहम हथियार साबित हुआ है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन दो हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ लिए रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के आधार पर नई गाइडलाइन भी जारी की हैं।

ट्रेन, बस, हवाई सेवा रहेगी बंद, ये छूट मिली
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जो सेवाएं पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, उसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन शामिल है। इसके अलावा देशभर में कहीं भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।
4 मई से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन के विस्तार पर गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।

गांवों को मिली ये छूट
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।
ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। डीपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ऑरेंज जोन में बस नहीं चलेंगी लेकिन इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे।












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