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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिगों के आपसी सहमति से बने रिश्तों को सावधानीपूर्वक संभालने पर जोर दिया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिगों के बीच सहमति से बने रिश्तों से जुड़े मामलों को सावधानी से निपटाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एकल-न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने ये टिप्पणी लगभग 15 वर्ष की आयु के दो नाबालिगों से जुड़े एक मामले की समीक्षा करते हुए की। एक अंतरिम उपाय के रूप में, अदालत ने निचली अदालत में कार्यवाही रोक दी है।

 उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नाबालिगों के रिश्तों पर फैसला

यह मामला लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने लड़के पर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और बाद में आरोप-पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि नाबालिग एक-दूसरे को लगभग चार साल से जानते थे और उनकी गहरी दोस्ती थी। शुरू में, लड़की ने किसी भी शारीरिक संबंध से इनकार किया, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट को उनकी सहमति से हुए संबंधों के बारे में सूचित किया।

अदालत को सूचित किया गया कि लड़की ने लड़के को अपने घर आमंत्रित करने, उसे अलमारी में छिपाने, उसे भोजन प्रदान करने और शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की। वकील के सबमिशन के अनुसार, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती या बल प्रयोग के कोई संकेत नहीं थे। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि लड़के को अवलोकन गृह में रखने से उसके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और अदालत से नरमी बरतने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति मेहरा ने कहा कि नाबालिगों के बीच सहमति से बने रिश्तों से जुड़े मामलों में, लड़की का बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में आयु को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। नतीजतन, अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और आगे की सुनवाई तक देहरादून स्थित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी।

With inputs from PTI

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