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सुष्मिता देव बोलीं- निर्भया को न्याय मिलने में 7 साल लग गए, उन केस का क्या जहां सबूत नहीं मिलते

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नई दिल्ली। निर्भया के चारों दोषियों को मौत की सजा के लिए डेथ वॉरंट जारी कर दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद आज डेथ वॉरंट जारी कर दिया। चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेले में फांसी दी जाएगी। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, निर्भया को न्याय मिल गया है। लेकिन निर्भया जैसे खुले केस में न्याय मिलने में सात साल का समय लग गया।

Congress Sushmita Dev Nirbhaya case Delhi death sentence
कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा कि, आखिरकार निर्भया को न्याय मिल गया। निर्भया जैसे ओपन ऐंड शट केस में अगर न्याय मिलने में 7 साल का समय लग सकता है तो ऐसे फैसलों में क्या होता होगा जहां सबूत स्पष्ट नहीं होते? यह राजनीतिक वर्ग और कानूनी समुदाय को आत्मनिरीक्षण का आह्वान करता है कि आखिर समस्या कहां है और क्यों न्याय मिलने में इतना लंबा समय लगता है।

वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि, मैं इस फैसले का जोरदार स्वागत करती हूं। यह इस देश में रहने वाले सभी 'निर्भया' की जीत है। मैं निर्भया के माता-पिता को सलाम करती हूं, जिन्होंने 7 साल तक संघर्ष किया। इन लोगों को सजा देने में 7 साल क्यों लगे? इस समय सजा मिलने की अवधि को कम क्यों नहीं किया जा सकता है। फैसला आने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि, मेरी बेटी को न्याय मिला है। चारों दोषियों को फांसी पर चढ़ाने से इस देश की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस फैसले से न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा

बता दें कि आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई हुई। निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की थी। इससे पहले पटियाला कोर्ट ने दोषियों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 जनवरी तक का समय दिया था। साथ ही तिहाड़ जेल ने चारों दोषियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि वह दया याचिका दाखिल करेंगे या नहीं। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय कुमार सिंह की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था।

वह इकलौता गवाह जिसपर दोषियों ने उठाए थे सवाल, कहां है अब निर्भया का ये दोस्त

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English summary
Congress Sushmita Dev Nirbhaya case Delhi death sentence
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