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तिरंगे से चिकन साफ करने का मामला चर्चा में, जानिये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर कितनी सजा?

हाल ही में सिलवासा में राष्ट्रीय ध्वज से चिकन को साफ करने का मामला सामने आया। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि तिरंगे का अपमान करने के बाद आपको क्या सजा भुगतनी पड़ सकती है।

rules for disrespecting tricolour

National flag rules: दादर और नगर हवेली के सिलवासा के एक शख्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में कथित तौर पर शख्स तिरंगे से मुर्गे को साफ कर रहा था।

भारी पड़ सकता है राष्ट्रध्वज का अपमान
सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम मामले सामने आते है, जिनमें लोग खुलेआम राष्ट्र ध्वज का अपमान करते दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों को इस बारे में कोई अंदेशा नहीं होता कि ऐसा करने पर उन्हें क्या-क्या भुगतना पड़ सकता है। चलिये आज हम आपको बताते हैं कि तिरंगे का अपमान कितना भारी पड़ सकता है।

तिरंगे के अपमान पर क्या है सजा?
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकने के मकसद से सजा के कुछ प्रावधान बताए गए हैं। इन प्रतीकों में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर भी सजा के प्रावधान शामिल हैं। इनमें जो भी शख्स तिरंगे का अपमान करता है, उसे 3 साल तक की जेल, या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है।

विदेश के लिए भी है कानून?
ये तो रही भारत की बात, अब चर्चा करते हैं विदेश में तिरंगे के अपमान पर होनी वाली सजा पर। अगर किसी दूसरे देश में भारत से जुड़े किसी भी प्रतीक का अपमान किया जाता है, तो विदेश मंत्रालय सीधे उस देश से जवाब मांग सकता है। घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए जा सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में भारत की ओर से ऐतराज जताने के बाद कार्रवाई करना या फिर ना करना उस देश पर निर्भर करता है। ऐसे में राजनयिक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है। कई मामलों में दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संबंध खत्म ही हो जाते हैं।

तिरंगे के नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार ने तिरंगे को लेकर बनाए नियमों में कुछ बदलाव किए। पुराने नियम के तहत तिरंगे को पहले सिर्फ सूर्योदत से सूर्यास्त तक ही फहरा सकते थे। लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है। यानी कि अब पूरे 24 घंटों में कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। इसके साथ ही पहले खास तरह से यानी कि ऊन, कपास या फिर रेशमी खादी से बना ध्वज ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब मशीन से बना तिरंगा भी आराम से फहराया जा सकता है।

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