कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले लोगों को भी जारी होगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। अब भारत में भी कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है, जिसके तहत अब देश में माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड (Citizens with mild to medium colour blindness) लोगों को लाइसेंस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाता था। लेकिन अब कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले लाखों लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे।

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दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून में संशोधन किया है। जिसके बाद संबंधित गजट की आधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और 1ए में संशोधन किया है। ताकि इन लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सके।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इसपर काफी संवेदना के साथ परीक्षण किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां कुछ सीमा तक कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। इस मामले में काफी गंभीरता से विचार किया गया है और अब माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ये फैसला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नेत्र विशेषज्ञ से सुझाव लेने के बाद लिया गया है।

इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और 1ए में कुछ ऐसे सवाल थे, जो इन लोगों को लाइसेंस जारी करने की राह में परेशानी खड़ी कर रहे थे। जिसके बाद इनमें संशोधन किया गया है। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इन लोगों को ये भी साबित करना होगा कि वह माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, इससे गंभीर नहीं।

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