समझौता विस्फोट : असीमानंद, 3 अन्य पर औपचारिक आरोप तय

आरोप तय होने के बाद असीमानंद और तीन अन्य कमल चंद, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा को भारतीय दंड विधान (भादवि) में उल्लेखित आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास, देशद्रोह व अन्य अन्य आपराधिक धाराओं और विस्फोटक अधिनियम, रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने संबंधी अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत अदालती सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।
असीमानंद, अभिनव भारत नाम के एक कट्टरपंथी संगठन के सदस्य हैं। उन्हें हैदराबाद की मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2007 में हुए इस विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे।
नई दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत के समीप दीवाना गांव में 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। रेलगाड़ी के दो कोच में सूटकेस बम फिट किए गए थे।
इस विस्फोट में मारे गए कुल 68 लोगों में से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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