Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 8 कैंसिल वोट वैलिड माने जाएंगे, फिर से होगी गिनती
चंडीगढ़ मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज उन मतपत्रों की जांच की जिन्हें रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने मतपत्रों की जांच के बाद कहा कि, जिन मतपत्रों पर को निरस्त किया गया था वह सभी आप के पक्ष में पड़े थे।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि, अनिल मसीह कल आप कह रहे थे कि बैलेट पेपर ख़राब हो गए, दिखाइए कहां से खराब है? कोर्ट ने कहा कि, चुनाव अधिकारी ने हमें गुमराह किया है। इसलिए मतों की फिर से गिनती की जाएगी। कोर्ट ने निरस्त वोटों को सही माना है।

कोर्ट ने चुनाव अधिकारी द्वारा निरस्त किए गए सभी आठ मतों को वैलिड माना है। कोर्ट ने कहा कि ये सभी मतों को आप के पक्ष में पड़े है। इन मतों को मिलाकर फिर से रीकाउंटिंग की जाएंगी। इसके आधार पर ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
बता दें सोमवार को सीजेआई की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अफसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है। इस चुनाव में रिटर्निंग अफसर की हरकत के वीडियो देखकर तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नही चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा।












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