सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, टीवी चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश
नई दिल्ली, अक्टूबर 03। केंद्र सरकार सट्टेबाजी के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े एप या वेबसाइट के विज्ञापनों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा निर्देश में नई न्यूज वेबसाइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्मों और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से कहा है कि वे सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन ना दिखाएं।

क्या कहा गया है एडवाइजरी में?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा कि सट्टेबाजी को प्रमोट करने वाला कंटेंट अभी भी कुछ डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ ऑनलाइन अपतटीय सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट उत्पाद के रूप में समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
मंत्रालय ने आगे कहा है कि सट्टेबाजी और जुआ भारत के अधिकांश हिस्सों में एक अवैध गतिविधि है, इसलिए इससे जुड़े विज्ञापनों को भी प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन सरकार के आदेशों की अनदेखी कर अभी भी कई विज्ञापन कई प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं।
भ्रामक जानकारी शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म को लेकर सख्त है सरकार
आपको बता दें कि सरकार भ्रामक जानकारियां साझा करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। पिछले महीने ही 300 से ज्यादा एप्स को बैन किया गया था। वहीं कुछ ही दिन पहले 10 यूट्यूब चैनलों को भी सरकार ने बैन किया है। इससे पहले जून में भी केंद्र सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।












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