केरल हाईकोर्ट को केंद्र ने बताया फुल वैक्सीनेटेड लोग नहीं लगवा सकते पुन: वैक्सीन
नई दिल्ली, 17 अगस्त। कोरोना के संकट के बीच लोगों को वैक्सीनेशन करवाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सबके बीच केरल हाईकोर्ट में फुल वैक्सीनेटेड एक शख्स एक बार और वैक्सीन लगवाने की अपील लेकर पहुंचा था। जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि जिसको कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है उसे पुन: वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है।

बता दें केरल के कन्नूर के एक व्यक्ति ने केरल HC में इसके संबंध में एक याचिका दाखिल की थी और उसने कोविशील्ड के साथ पुन: टीकाकरण की परमीशन मांगी थी क्योंकि उसके जो कोवैक्सीन लगवाई है उस स्वदेशी वैक्सीन को सऊदी अरब में उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। चूंकि ये व्यक्ति सऊदी अरब में काम करता था और दोबारा अपनी नौकरी पर लौटना चाहता था इसलिए उसने कोर्ट में पुन: टीका लगवाने की डिमांड की थी।
नैशनल एक्सपर्ट ग्रुप और टीकाकरण पर बने टेक्निकल एडवायजरी ग्रुप ने सरकार को सलाह दी थी कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है उन्हें इंटरस्टेट ट्रेवल के दौरान क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्हें कोरोना टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ हाल ही में नैशनल एक्सपर्ट ग्रुप और टीकाकरण पर बने टेक्निकल एडवायजरी ग्रुप की एक बैठक में ये यह सुझाव दिया गया था।
जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड करलाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई राज्य अभी फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं वहां राज्य अब भी पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों से नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहे हैं। जिस वजह से ट्रेवलिंग करने में लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है।












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