#CBIvsCBI:आलोक वर्मा से जुड़े दस्तावेज आज CVC को सौंपेगी CBI

नई दिल्ली। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा जिनपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। उनके खिलाफ सीवीसी की जांच शुरू हो गई है। सीबीआई आलोक वर्मा से जुड़े तमाम दस्तावेज आज सीवीसी को सौंपेगी, जिसकी जरूरत इस मामले की जांच के दौरान पड़ेगी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए दोनों ही अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था।

कई लोगों से हो सकती है पूछताछ

कई लोगों से हो सकती है पूछताछ

माना जा रहा है कि इस मामले में सीवीसी सीबीआई के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों की पड़ताल कर सकती है, जिसमे आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना, ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार शर्मा, ए साई मनोहर, डेप्युटि इंसपेक्टर जनरल मनीष सिन्हा, एसपी जगरूप गुसिन्हा, डीएसपी अजय बस्सी, देवेंद्र कुमार और इंसपेक्टर अश्विनी गुप्ता से पूछताछ हो सकती है। सीवीसी ने अपने आदेश में कहा था कि आलोक वर्मा को उनके पद से हटा देना चाहिए क्योंकि वह अस्थाना द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

दो हफ्ते में पूरी हो पड़ताल

दो हफ्ते में पूरी हो पड़ताल

वहीं आलोक वर्मा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवीसी इस मामले की जांच को दो हफ्ते के भीतर पूरा करे। आपको बता दें कि अस्थाना ने आलोक वर्मा पर आरोप लगाया था कि ऐसे 10 मामले हैं जब आलोक वर्मा ने जांच के दौरान हस्तक्षेप किया । जिसके बाद सिन्हा ने अपनी शिकायत को सीवीसी को 30 अगस्त को भेजा। जिसके बाद सीवीसी ने 11 सितंबर को आलोक वर्मा को तीन नोटिस भेजे। । यही नहीं सीवीसी का कहना है कि नोटिस भेजने के बाद भी सीबीआई ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज उन्हें नहीं सौंपे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सीबीआई आज सीवीसी को तमाम दस्तावेज सौंपेगी।

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बहुत कम समय

बहुत कम समय

एक अधिकारी ने बताया कि सीवीसी को इस मामले की जांच के लिए बहुत कम समय दिया गया है, उसे अपनी जांच को दो हफ्ते के भीतर पूरा करना है। सीबीआई को कहा गया है कि वह इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीवीसी को सौंपे। ये तमाम दस्तावेज और फाइल हजारों पन्नों में हो सकते हैं, लिहाजा इसकी जांच में समय लग सकता है। सीवीसी के पास समय की बहुत कमी है। वहीं सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे।

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