INX मामला: चिदंबरम के घर से खाली हाथ लौटी CBI, लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उनकी याचिका पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं आज सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम दिल्ली नें उनके निवास पर पहुंची।
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक सीबीआई की टीम को चिदंबरम दिल्ली स्थित आवास में नहीं मिले। टीम ने घर पर मौजूद लोगों से पूछा कि चिदंबरम कहां गए हैं, इस पर जवाब मिला कि वह घर पर नहीं लौटे हैं। इसके बाद टीम खाली हाथ वापस लौट गई। ईडी की टीम भी उनके घर पहुंची थी। गौरतलब है कि ईडी और सीबीआई की टीम इस मामले में पहले ही चिदंबरम की हिरासत की मांग कर रही है.। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आज सुनवाई से इनकार कर दिया और उनके वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो कल मामला रखें।
पूर्व वित्तमंत्री पर आरोप हैं कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था। ईडी के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है।