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बीजेपी को यात्रा की मंजूरी नहीं, कोलकाता HC की चीफ जस्टिस बेंच ने रद्द किया सिंगल बेंच का फैसला

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट की चीफ जस्सिट बेंच ने बीजेपी की रथ यात्रा को अनुमति देने वाले सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को ही बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को मंजूरी दी थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने चुनौती दी थी। जिसके बाद आज चीफ जस्टिस बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है।

Calcutta HC Chief Justice bench quashed single bench order allowing BJP yatra in West Bengal

हाई कोर्ट के इस फैसले के बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंकाओं के तहत भाजपा को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद भाजपा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के सामने दलील दी थी कि भाजपा की रथयात्रा से प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगड़ सकती है, जिसे लेकर उन्हें खूफिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है, इसलिए भाजपा को यात्रा की इजाजत न दी जाए। इसके बाद भी सिंगल बेंच ने यात्रा को मंजूरी दे दी थी।

गौरतलब है कि भाजपा की गणतंत्र बचाओ यात्रा की तीन तारीखें पहले ही निर्धारित कर ली थी। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर को बिहार से होने वाली थी, 24 दिसंबर को ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले के काकद्वीप से होते हुए 26 दिसंबर को बीरभूम जिले के तारपीठ से निकलने वाली थी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद मुश्किल खड़ी हो गई है।

यह भी पढ़ें- तंदूर मर्डर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी सुशील शर्मा को रिहा करने का दिया आदेश

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