पश्चिम बंगाल: रथयात्रा निकालने पर अड़ी BJP पहुंची कोर्ट, कोलकाता HC 9 जनवरी को सुनाएगी फैसला
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को लेकर बीजेपी को शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी की रथयात्रा में ममता सरकार के अड़ेंगे और उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट से अनुमति नहीं मिलने के बाद अब कोलकाता की ही एक डिविजन बेंच ने बीजेपी की अपील को मंजूर कर लिया है। कोलकाता होईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को लेकर बीजेपी की अपील को स्वीकार करते हुए 9 जनवरी 2019 को सुनवाई करने के लिए कहा है।

अदालत ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों का पक्ष सुनने के बाद पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली 'रथयात्रा' रैलियों के आयोजन पर उसे 21 दिसंबर तक रिपोर्ट दें। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने नौ जनवरी को सुनवाई के अगले दिन तक रैली स्थगित करने का निर्देश देते हुए कहा कि रथयात्रा की अनुमति देने की बीजेपी की अर्जी को इस स्तर पर मंजूर नहीं किया जा सकता।
बता दें कि गुरुवार को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि वह कूचबिहार में बीजेपी रैली के लिए इस चरण में अनुमति नहीं दे सकते हैं। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने सांप्रदायिक तनाव की संभावना पर घटना की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
बता दें कि 7 दिसंबर को बीजेपी पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में रैली निकालने की योजना बना रही थी, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की वजह से पहले भी माहौल खराब हुआ है, ऐसे में इस प्रकार की रैलियों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं, इस मामले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा अनुमति देने से इंकार करने संबंधी पत्र में उल्लेख किया गया है कि भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी लोग कूचबिहार आएंगे। पत्र के मुताबिक इससे जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है।












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