बंगला मामला: अखिलेश-मुलायम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ली वापस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने बंगला खाली करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया था, उसे खाली करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मुहैया कराया जाए। वहीं अब इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है।

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bungalow row: Akhilesh Yadav and Mulayam Singh withdraw plea from Supreme Court

अखिलेश यादव ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए क्योंकि अभी तक उन्होंने रहने के लिए दूसरी व्यवस्था नहीं की है। अखिलेश यादव की ओर से याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उन्हें रहने के लिए दूसरे स्थान की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दें।

मुलायम सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट उन्हें पर्याप्त समय मुहैया कराए। हालांकि बाद में इन नेताओं ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। जबकि अखिलेश यादव द्वारा बंगला खाली करने के बाद काफी विवाद हुआ था और बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप भी लगा था।

आपको बता दें कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया था कि वह अपने कार्यकाल के दौरान आवंटित किए गए बंगले को खाली करें। इस आदेश के बाद यूपी में खूब सियासत हुई थी और बंगला खाली करने को लेकर बीजेपी और सपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था।

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