Budget 2025: टीडीएस को लेकर केंद्र का बड़ा ऐलान, बजट में बजुर्गों को क्या- क्या मिला?

Union Budget 2025: व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विनियमों को सुव्यवस्थित करना है। बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस लिमिट में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, किराए पर कर कटौती की सीमा को संशोधित कर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2025 के तहत नीतिगत बदलावों के साथ-साथ, टीडीएस फॉर्म 24Q, 26Q और 27EQ में संशोधन पेश किए गए हैं। इनमें फॉर्म 24Q में अनुलग्नक II (वेतन विवरण) के अंतर्गत एक नया कॉलम (388A) जोड़ना शामिल है, ताकि धारा 192(2B) के दायरे से बाहर स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर एकत्र किए गए कर की रिपोर्ट की जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही से लागू यह अपडेट टीडीएस कटौती की सटीकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Union Budget 2025 news update

1 अक्टूबर 2024 से सरकार ने नियोक्ताओं के लिए वेतन से काटे जाने वाले टीडीएस की गणना करते समय गैर-वेतन आय पर काटे गए टीडीएस/टीसीएस का लाभ देना अनिवार्य कर दिया है। वेतन के विरुद्ध टीडीएस काटते समय गैर वेतनभोगी आय पर टीडीएस/टीसीएस के माध्यम से पहले से भुगतान किए गए कर का समायोजन वेतनभोगी कर्मचारी के लिए टीडीएस दायित्व को कम कर सकता है। यह संशोधन वेतन आय से अतिरिक्त टीडीएस काटे जाने की घटनाओं को कम करने के लिए पेश किया गया था। जबकि कानून पहले ही लागू हो चुका था, आवश्यक बैक-एंड तकनीकी इन्फ्रा अपडेशन में समय लगा।

टीडीएस फॉर्म 24Q, 26Q और 27EQ में संशोधन

1- एक नया कॉलम (388ए)

फॉर्म 24क्यू के लिए अनुबंध II (वेतन विवरण) के तहत एक नया कॉलम (388ए) जोड़ा गया है। यह संशोधन वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही से संबंधित विवरणों पर लागू है।"

अद्यतन टीडीएस फॉर्म 24क्यू के अनुसार नया डाला गया कॉलम 388ए धारा 192(2बी) के अनुसार स्रोत पर काटे गए अन्य कर या स्रोत पर एकत्रित कर (388) के अलावा रिपोर्ट की गई राशि दिखाएगा।

कॉलम 388 अन्य नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा स्रोत पर काटे गए कर की रिपोर्ट की गई राशि को दर्शाने के लिए है (जिसके संबंध में आय कॉलम 339 में कुल कर योग्य आय की गणना में शामिल है)।

2- मानक कटौती में वृद्धि:

अनुबंध II (वेतन विवरण) और अनुबंध III के तहत मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। यह परिवर्तन केवल वित्त वर्ष 2024-25 Q4 से संबंधित विवरणों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत लागू है। .

3- कॉलम के नाम और संख्या में बदलाव

फॉर्म 24Q के लिए अनुबंध II (वेतन विवरण) के तहत मौजूदा कॉलम के नाम और संख्या में बदलाव किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 Q4 से प्रभावी है।

4- मौजूदा धारा कोड हटी

धारा कोड 194एफ को फॉर्म 26क्यू से हटा दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही से संबंधित विवरणों पर लागू होता है।

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