बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव सरकार को झटका, मुंबई मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

मुंबई। Mumbai Metro carshade Project बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) से उद्धव सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट (Mumbai Metro carshade Project) पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का ये फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका इसलिए है, क्योंकि उद्धव सरकार ने बीते अक्टूबर में आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को कांजूरमार्ग शिफ्ट कर दिया था।

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    Mumbai high court

    कार शेड निर्माण के लिए 102 एकड़ भूमि का हुआ था आवंटन

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को स्टेटस मेंटन रखने को कहा है। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा था, जिसमें मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए 102 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था। बुधवार को राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि वो अपने आदेश को वापस लेने के लिए तैयार थी, जो उसने 15 अक्टूबर को दिया था।

    मुंबई कलेक्टर के फैसले पर उठे थे सवाल

    कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियम के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। वहीं कोर्ट में प्राइवेट डेवलपर गोराडिया ने भी राज्य सरकार की भूमिका का विरोध किया था और मांग की थी कि कलेक्टर का फैसला रद्द किया जाए कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड पर चल रहे काम को तुरंत रोकना चाहिए।

    आपको बता दें कि पिछले साल ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। आम लोगों के साथ-साथ तमाम पर्यावरणविदों ने भी आरे परियोजना और इस इलाके में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे कांजूरमार्ग पर सरकारी जमीन पर शिफ्ट कर दिया था।

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