कृत्रिम तालाब में ही होगा POP से बनी गणेश मूर्ति का विसर्जन, BMC ने 2 फीट से ऊंची प्रतिमा घर लाने पर लगाई रोक
हन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने गणेशोत्सव को लेकर आदेश जारी किया है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी ने यह कदम उठाया है।
मुंबई, 05 जून : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने गणेशोत्सव को लेकर आदेश जारी किया है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी ने यह कदम उठाया है। बीएमसी ने समुद्र सहित प्राकृतिक जल संसाधनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का कृत्रिम तालाबों में विसर्जन करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या है बीएमसी का आदेश
बीएमसी ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी प्रतिमाओं को स्पष्ट रूप से 'पीओपी प्रतिमा' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। बीएमसी ने कहा कि नदी, तालाबों या समुद्र सहित किसी भी नेचुरल जल संसाधनों में पीओपी से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक रहेगा। पीओपी से बनी मूर्तियों को सिर्फ आर्टिफिशियल तालाब में ही विसर्जन किया जा सकता है। इससे जल प्रदूषण में कमी आ सकती है।
गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा नहीं
यह निर्णय सोमवार को उपायुक्त जोन-2 हर्षद काले के तहत बीएमसी के एफ साउथ कार्यालय में आयोजित समन्वय बैठक में लिए गए। बीएमसी ने कहा कि बैठक में यह भी तय किया गया कि घरों में स्थापित की जाने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
300 से अधिक कृत्रिम तालाब की व्यवस्था
गौरतलब है कि बीएमसी हर साल गणपति प्रतिमा के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था करती है। बीएमसी के सभी 24 वार्डों में 300 से अधिक कृत्रिम तालाब स्थापित किए गए हैं ताकि लोग गणेशोत्सव के दौरान विसर्जन की रस्में निभा सकें।
पर्यावरण के अनुकुल पहल
यह प्राकृतिक जल संसाधनों को बड़ी संख्या में मूर्तियों में विसर्जित होने से बचाने के लिए नागरिक निकाय द्वारा एक पर्यावरण के अनुकूल पहल है। साथ ही कृत्रिम तालाब में मूर्तियों को डिस्पोज करना आसान हो जाता है।
गणेशोत्सव मंडलों को प्रभावित करेगा फैसला
प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के संदर्भ में लिया गया बीएमसी का यह निर्णय कई गणेशोत्सव मंडलों को प्रभावित करेगा क्योंकि वे ज्यादातर पीओपी मूर्तियों का उपयोग करते हैं।
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