तीन होटलों को बेचने के बाद भी सहारा के मालिक सुब्रत रॉय जेल में ही रहेंगे

subrata roy
नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुब्रत राय सहारा की जमानत की अपील ठुकरा दी है। इसके साथ कोर्ट ने सहरा समूह को ओदश दिया है कि वह बैंक ऑफ चाइना से एक हफ्ते में अपने तीन होटलों की बिक्री की अनुमति हासिल करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से यह भी कहा है कि वह इन होटलों के वैल्यूएशन के बारे में वह बैंक ऑफ चाइना से स्टेटमेंट ले।

सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह तीन होटलों और नौ अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री कर 100 अरब रुपए जुटाएगा। साथ ही इसने कहा था कि समूह के तीन होटल बैंक ऑफ चाइना के पास गिरवी रखे हुए हैं।

सहारा प्रमुख द्वारा दायर अर्जी में जमानत के साथ ही संपत्तियों को बेचने पर लगी रोक को हटाने की अपील की गई थी, जिससे सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए जरूरी 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिल सके।

सहारा ग्रुप को पिछले आदेश के मुताबिक, 5 हजार करोड़ रुपये कैश और पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी कोर्ट को देनी है और यह तभी संभव है जब उसके खातों और संपत्ति को बेचने पर से रोक हटाई जाए।

सुब्रत राय की रिहाई के लिए समूह ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने प्रस्ताव में कहा है कि उसके खातों से पाबंदी हटाए जाने के पांच-सात दिन के भीतर वह खातों में जमा तीन हजार करोड़ रुपए अदा कर देगा। कंपनी ने ऐम्बी वैली की कुछ जायदाद को बेचने का भी प्रस्ताव रखा है जिससे शेष 2000 करोड़़ रुपए जुटा लिए जाएंगे। शेष 5000 करोड़ रुपए की राशि बैंक गारंटी के जरिए जुटाई जाएगी।

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