धक्का-मुक्की कांड पर Rahul Gandhi के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुई FIR, बीजेपी ने की थी शिकायत
Rahul Gandhi News: संसद परिसर में भाजपा सांसदों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच हुआ धक्का-मुक्की कांड पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने केवल बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाई है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने साथी सांसदों बांसुरी स्वराज और हेमंग जोशी के साथ मिलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी थी। यह तहरीर संसद मार्ग थाने में भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने के मामले में दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली।

बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश से लेकर 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि भाजपा सांसदों की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने केवल बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाई है। बाकी सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में दी गई हैं।
इन धाराओं में दर्ज हुई राहुल गांधी के खिलाफ FIR
- धारा 109 हत्या का प्रयास
- धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- धारा 125 भरण-पोषण की मांग
- धारा 131 बिना किसी गंभीर वजह के हमला करना
- धारा 351 शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना
क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने?
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता है कि नियम और कानून उनके लिए नहीं बने हैं। उन्होंने सीढ़ियों पर खड़े NDA सांसदों को धक्का दिया और उसमें भाजपा के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा... उन्हें माफी मांगनी चाहिए।












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