PNB Scam: करोड़ो लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली। देश में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद विदेश भागने वालों के खिलाफ मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही इन भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए मोदी सरकार एक कानून लाने जा रही है, जिसके बाद देश छोड़कर भागने वालों की संपत्ति को पूरी तरह से सीज कर दिया जाएगा। इस कानून के अनुसार जो भ्रष्टाचारी करोड़ों का गबन करके विदेश भाग जाते हैं और वापस भारत लौटने से इनकार कर देते हैं उनकी संपत्ति को जब्द कर लिया जाएगा। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 100 करोड़ रुपए से अधिक का गबन करके देश से फरार हो जाते हैं।

तमाम घोटालों पर लगाम लगाने के लिए कानून

तमाम घोटालों पर लगाम लगाने के लिए कानून

जिस तरह से पीएनबी के साथ नीरव मोदी ने हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, उसके बाद मोदी सरकार ने इस तरह के भगोड़ो से निपटने के लिए यह कानून लाने का फैसला किया है। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 114000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसके बाद देश से फरार हो गया है। नीरव मोदी के साथ उसके अंकल मेहुल चोकसी का नाम भी इस घोटाले में शामिल है, जिसके बाद दोनों के पासपोर्ट की वैद्यता को रद्द कर दिया गया है।

कानून मंत्रालय की हरी झंडी

कानून मंत्रालय की हरी झंडी

वहीं एक अन्य घोटाले में जिसमे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ दिल्ली के एक ज्वेलर्स ने 380 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, उसपर भी शिकंज कसने के लिए मोदी सरकार यह कानून लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह कानून इन सभी लोगों की धरपकड़ और उनकी संपत्ति को सीज करने के लिए लाया जा रहा है। इस कानून को लेकर लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, इसे कानून मंत्रालय की हरी झंडी भी मिल गई है।

आसान नहीं होगा देश छोड़कर भागना

आसान नहीं होगा देश छोड़कर भागना

इस कानून के बारे में 2017-18 के बजट में भी जिक्र किया गया था, सरकार ने कहा था कि वह देश के साथ आर्थिक अनियमितता करने के बाद विदेश भाग जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। दरअसल जिस तरह से विजय माल्या बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर भागा उसके बाद से ही सरकार पर दबाव था कि माल्या के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे वापस लाकर यह पैसा वसूला जाए। लेकिन अभी भी सरकार उसे यूके से वापस लाने में जूझ रही है। इस बिल में प्रस्ताव है कि जो भी व्यक्ति आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, या फिर वह देश छोड़कर भाग गया है और भारत वापस लौटने से इनकार करता है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।

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