भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को SC से बड़ी राहत
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नई दिल्ली। भीमा-कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को अंतरिम राहत देते हुए 15 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से कहा है कि इस मामले से जुड़े अहम दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि भीमा कोरेगांव मामले नवलखा से जुडी जांच से जुड़े दस्तावेजों को भी कोर्ट में पेश करे।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गया है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस अरुन मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को करेंगे। इस मामले में नवलखा और चार अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
नवलखा के अलावा वरवरा राव, अरुन फरेरा, वरनान गोन्साल्वेस और सुधा भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस का आरोप है कि नवलखा और अन्य आरोपियों का माओवादियों के साथ संबंध है और वह सरकार को गिराने के लिए षड़यंत्र रच रहे थे। इन आरोपियों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में नवलखा ने कहा कि वह किसी भी प्रतिबंधित संस्था से नहीं जुड़े हैं और उन्होंने उन्ही मुद्दों को उठाया है जो लोगों के सिविल राइट से जुड़े है। यह पूरा मामला सह आरोपियों के बयान और दस्तावेजों पर आधारित है।












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