दिल्ली HC से अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को झटका, 81 करोड़ की धोखाधड़ी मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार
Bharatpe Ashneer Grover 81 crore Fraud Case: भारतपे के संस्थापक और उनकी पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। उन्होंने 81 करोड़ फ्रॉड केस में चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Bharatpe Ashneer Grover 81 crore Fraud Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 81 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में भारतपे (BharatPe) के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने जांच अधिकारी को निर्देश देने से मना कर दिया कि अगर वह दोनों पति-पत्नी की हिरासत चाहते हैं तो उन्हें अग्रिम नोटिस दें। जज ने उन्हें अग्रिम जमानत दाखिल करने के लिए कहा है। कपल ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि जांच अधिकारी अगर हिरासत चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए पहले नोटिस दें। उच्च न्यायालय ने इस मांग को नकार दिया।
जांच पर रोक लगाने की याचिका पर नोटिस जारी
अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने इससे पहले हाईकोर्ट से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। जिसे उच्च न्यायालय ने ठुकराते हुए उन दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उन्होंने जांच एजेंसी के साथ-साथ शिकायतकर्ता भारतपे को अपना पक्ष बताने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया।
वकील ने रखी ये दलील
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वहीं, दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और दयान कृष्णन शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए और याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दुर्भावना पर आधारित थी। आरोप जीएसटी और कंपनी के प्रबंधन से संबंधित मामलों से संबंधित थे।
माधुरी जैन पर गबन का आरोप
वहीं, भारतपे (BharatPe) ने शिकायत में आरोप लगाया कि अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार ने अवैध भुगतान के माध्यम से लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। माधुरी जैन भारतपे (BharatPe) में हेड ऑफ कंट्रोल थीं। 2022 में फॉरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने मार्च 2022 में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।
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