बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आरिज खान दोषी करार
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। दिल्ली साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज खान को दोषी करार दिया है। आरिज को इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा और 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउटंर से जुड़े दूसरे मामलों में दोषी पाया गया है। हांलाकि सजा का ऐलान अदालत ने आज नहीं किया है। आरिज खान की सजा का ऐलान अदालत 15 मार्च को करेगी।
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अदालत ने आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया है। इसके अलावा आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत उस पर दोष साबित हो गया है। आरिज खान को 15 मार्च को दोपहर 12 बजे सजा का ऐलान होगा। बाटला हाउस एनकाउंटर केस के करीब दस साल बाद आरिज खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था।
दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के बाद दिल्ली के बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंची थी और दोनों और से हुई गोलीबारी में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत हो गई थी। इस दौरान दो कथित आतंकी भी मारे गए थे। कोर्ट में यह साबित हुआ है कि 19 सितंबर, 2008 को आरिज खान बटला हाउस में मौजूद था और इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या में शामिल था लेकिन गोलीबारी के बाद वो भागने में कामयाब रहा था।
क्या है पूरा मामला
13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिद्दीन का हाथ बताते हुए 19 सितंबर को बाटला हाउस के एक फ्लैट में कुछ आंतकियों के छुपे होने की बात कहते हुए यहां दबिश दी थी। जिसके बाद यहां हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी और दो आतंकियों को मारा गया था
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