50 हजार से ज्यादा की लेन-देन पर बदला नियम, दिखानी होगी ओरिजनल आईडी प्रूफ
नई दिल्ली। अगर आप बैंक में लेन-देन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद काम की है। बैंकिंग लेन-देन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब बैंकों में लेन-देन पर आपको ओरिजनल आईडी प्रूफ दिखाना होगा। वित्त मंत्रालय के रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने बैंकिंग लेन-देन के नियमों में बदलाव करते हुए 50 हजार से अधिक की लेन-देन पर ओरिजनल आईडी कार्ड दिखाने को अनिवार्य कर दिया है।

सरकार ने बैकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आदेश दिया है कि वो 50000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन लिमिट से ऊपर के लेन-देन पर कंज्यूमर्स की ओरिजनल आईडी दिखाने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए ताकि जाली फोटोकॉपी के इस्तेमाल पर रोक लगाया जा सके।
दरअसल सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव करते हुए बैंकों को आधिकारिक पहचान पत्र और फोटोकॉपी के मिलान को जरूरी कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद अब बैंकों को अपने ग्राहकों की आईडी वेरिफाई करनी होगी। साथ ही उनके रिकॉर्ड मेंटन करने होंगे और ये जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को ये जानकारी मुहैया करानी होगी।
इस आदेश के मुताबिक अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं या फिर 50000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड और बाकी के आधिकारिक दस्तावेज देने होंगे। वहीं 10 लाख से अधिक की डील कैश में होने पर भी आपको अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। सरकार ने लोगों को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में छूट देते हुए यूटिलिटी बिलों को एड्रेस प्रूफ के तौर पर पेश करने की छूट दी है। यानी अब अपना बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल आदि को अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते है।
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