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Ayodhya Verdict: मुसलमानों ने मस्जिद को कभी भी नहीं छोड़ा था: SC

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नई दिल्ली। अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुसलमानों ने मस्जिद को छोड़ दिया था। हिंदुओं ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है कि भगवान राम का जन्म मस्जिद के अंदर के आंगन में हुआ था। यह साफ है कि मुसलमान मस्जिद के अंदर के आंगन में नमाज अदा करते थे जबकि हिंदू मस्जिद के बाहर आंगन में पूजा करते थे।

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कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को हिंदू पक्ष को देने की बात कही है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को बनाया जाए। साथ ही मस्जिद के निर्माण के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि 3-4 महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना तैयार करे और विवादित स्थल को मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दे।

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का फैसला किया। साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरे स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।

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English summary
Ayodhya Verdict: There is no evidence that Muslims abandoned mosque.
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