असम सरकार ने कोरोना की पाबंदियों में दी ढील, रेस्तरां को शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति
असम सरकार ने मंगलवार को कोरोना की पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया। ढील के तहत असमवासी गुवाहाटी के कामरूप जिले को छोड़कर किसी भी जिले की यात्रा कर सकेंगे।
दिसपुर, 17 अगस्त। असम सरकार ने मंगलवार को कोरोना की पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया। ढील के तहत असमवासी गुवाहाटी के कामरूप जिले को छोड़कर किसी भी जिले की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन निलंबित रहेगा, यानि सार्वजनिक परिवहन के एक जिले से दूसरे जिले जाने पर अभी भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने रात्री कर्फ्यू के समय को भी घटाकर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। रेस्टोरेंट, होटल और शोरूम शाम छह बजे तक खुले रहेंगे।

असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा, 'प्रदेश भर में रात्रि कर्फ्यू का समय शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। स्नातक/स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों, जीएनएम, नर्सिंग पाठ्यक्रमों और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के संबंध में शारीरिक कक्षाओं की अनुमति पूरी तरह से टीकाकरण वाले छात्रों के साथ दी जाएगी।'
सिनेमा और थिएटर रहेंगे बंद
सरकार ने सिनेमा और थिएटर को खोलने की अनुमति नहीं दी है।
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दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट से छूट
असम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि असम में हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों को अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) और आरटी-पीसीआर परीक्षणों से छूट दी जाएगी।
नए मामलों के साथ सोमवार को असम में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5,80,657 हो गई। सोमवार को असम में कोरोना के 758 नए मामले सामने आए। वहीं, 10 नई मौतों के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 5,502 हो गई है।
सार्वजनिक समारोहों में 200 लोगों को मिली अनुमति
राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक समारोहों में अधिकतम 200 लोगों को एक साथ खुली जगह पर इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। वहीं, बंद स्थानों के लिए हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत, जबकि यदि लोगों को टीकाकरण हो गया है तो अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
शादी समारोहों में 25 लोग हो सकेंगे शामिल
शादी समारोहों और अंत्येष्टि में केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में प्रति घंटे 20 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है, हालांकि धार्मिक स्थलों में उन्हीं लोगों को अनुमति मिलेगी जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग गए हों। वहीं, अन्य धार्मिक स्थलों पर एक साथ 10 लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली है।












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