असम: तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम औरतों को सरकार देगी पेंशन
लड़की पैदा होने या दहेज की वजह से महिला को तलाक देने को दंडनीय अपराध बनाने के लिए भी असम सरकार कानून लाएगी।
गुवाहाटी। असम सरकार अब तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी और साथ ही तीन तलाक से पीड़ित औरतों को अंतरिम पेंशन भी देगी। असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुरुवार को इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को अंतरिम पेंशन दी जाएगी, साथ ही तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रावधान किया जाएगा।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने का प्रावधान होगा और अंतरिम तौर पर तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने लड़की पैदा होने या दहेज की वजह से महिला को तलाक देने को राज्य सरकार दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून लाएगी।
आपको बता दें कि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने तीन तलाक को लगातार मुद्दा बनाया है, यूपी चुनाव में इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया गया। पीएम मोदी और दूसरे भाजपा नेता भी तीन तलाक को लेकर लगाकार बयान देते रहते हैं।
{promotion-urls}












Click it and Unblock the Notifications