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Arunachal Pradesh: 21 बच्चों का किया था यौन उत्पीड़न, अदालत ने स्कूल के वार्डन को दी फांसी की सजा

Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी जिले में एक POCSO अदालत ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में सरकारी आवासीय विद्यालय के पूर्व वार्डन को मौत की सज़ा सुनाई है। यह फ़ैसला कुल 21 बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सुनाया गया, जिसमें 15 लड़कियाँ शामिल थीं, जो ऐसे गंभीर अपराधों के लिए एक कठोर प्रतिक्रिया थी। अदालत का फ़ैसला 2019 से 2022 की अवधि में डब्ल्यू की कार्रवाइयों पर आधारित था।

यह ऐतिहासिक निर्णय शैक्षणिक संस्थानों में यौन अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में एक कदम आगे है। मामले की जांच नवंबर 2022 में शुरू हुई, जब दो बच्चों के माता-पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच में स्कूल में बलात्कार के छह मामले, छेड़छाड़ के नौ मामले और यौन उत्पीड़न के छह अन्य मामले सामने आए हैं। यह पता चला कि पीड़ितों ने न केवल वार्डन बल्कि स्कूल के कुछ अन्य कर्मचारियों पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया था।

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इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक रोहित राजबीर सिंह ने खुलासा किया कि दो सह-आरोपी, हिंदी शिक्षक मार्बोम नगोमदिर और स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल सिंगटुन योरपेन को आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। इस फैसले पर एक विशेषज्ञ ने कहा, "इस तरह की सख्त सजा से ऐसे ही इरादे रखने वाले अन्य लोगों में डर पैदा होगा, जिससे वे इस तरह के कृत्य करने से पहले दो बार सोचेंगे।"

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