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सुप्रीम कोर्ट में जम्‍मू कश्‍मीर में लागू धारा 35A पर सुनवाई टाली, अब 27 अगस्‍त के बाद होगा कोई फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जम्‍मू कश्‍मीर में लागू आर्टिकल 35 पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 अगस्‍त के बाद होगी। इस आर्टिकल के बाद जम्‍मू कश्‍मीर को एक विशेष राज्‍य का दर्जा मिलता है।

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्‍मू कश्‍मीर में लागू आर्टिकल 35 पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 अगस्‍त के बाद होगी। इस आर्टिकल के बाद जम्‍मू कश्‍मीर को एक विशेष राज्‍य का दर्जा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल को चुनौती देने वाली एक पीआईएल एक एनजीओ 'वी द सिटीजंस' की तरफ से दायर की गई थी। इस पीआईएल में इस आर्टिकल को राज्‍य से हटाने की मांग की गई है। रविवार को भी घाटी में इसी धारा की वजह से हड़ताल की स्थिति थी। इस हड़ताल का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा था।

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राज्‍य और नागरिकों को मिलता है खास दर्जा

जम्‍मू कश्‍मीर में लागू यह धारा यहां रहने वाले नागरिकों को और राज्‍य को खास दर्जा देती है। इस आर्टिकल के तहत यहां के नागरिकों को खास अधिकार भी मिले हुए हैं। इस आर्टिकल की वजह से जम्‍मू कश्‍मीर में दूसरे राज्‍यों से आने वाले लोग यहां पर अचल सपंत्ति नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऐसे महिलाएं जिन्‍होंने दूसरे राज्‍य के किसी व्‍यक्ति से शादी की है उन्‍हें भी संपत्ति में कोई हक नहीं दिया जाता है। राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी थी कि राज्‍य की वर्तमान स्थिति से छेड़छाड़ करने के बाद पूरे देश को विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आर्टिकल 35ए राष्‍ट्रपति के आदेश के बाद संविधान में शामिल किया गया था।

वहीं दूसरी ओर जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद ने उन रिपोर्ट्स से इनकार किया है कि राज्‍य में हिंसा और अशांति की स्थिति हो सकती है। उन्‍होंने बताया कि घाटी में सभी संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात कर दी गई है। राज्‍य में नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी की ओर से पिछले कुछ दिनों से इस आर्टिकल के पक्ष में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष की तरफ से इस याचिका को खारिज करने की मांग भी की जा रही है। इस पक्ष का कहना है कि राज्‍य में इस समय पंचायत, शहरी निकायों और नगरपालिका के चुनाव होने हैं और इस बात का ध्‍यान रखा जाए।

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