अब इनकम टैक्स ना चुकाने वालों की खैर नहीं, होगी गिरफ्तारी
नयी दिल्ली। अब इनकम टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानबूझकर टैक्स ना चुकाने वालों की गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया है। LPG सब्सिडी के लिए नियम में बड़ा बदलाव, अब देना इनकम का प्रूफ

दरअसल आयकर विभाग जानबूझकर टैक्स ना चुकाने वालों लोगों की बढ़ रही संख्या से परेशान है। ऐसे में टैक्स न चुकाने वालों को सबक सिखाने के लिए ने अपने अधिकारियों को ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विभाग ने अधिकारियों से कहा कि वह ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी, हिरासत या फिर जब्त संपत्ति की नीलामी जैसे दुर्लभ प्रावधानों को अपनाने में भी झिझके नहीं।
आपको बता दे कि साल 2015 में जानबूझकर इनकम टैक्स नहीं देने वालों की संख्या बढ़कर 58.95 लाख हो गई। जबकि साल 2014 में रिटर्न न भरने वालों की संख्या 22.09 लाख थी। जबकि साल 2013 में टैक्स न भरने वालों की संख्या 12.19 लाख थी।
ऐसे में आयकर विभाग ने रिटर्न न भरने वालों के लिए निगरानी प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। अब जानबूझ कर टैक्स न भरने वालों के खिलाफ धारा 271एफ (आयकर रिटर्न न भरने के लिए जुर्माना) और 276सीसी (आयकर रिटर्न न भरने वालों पर मुकदमा) के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जिसके लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है और वह ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ 271एफ के तहत 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। वहीं धारा 276सीसी के तहत ऐसा न करने वालों के लिए तीन महीने से लेकर सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में इन मुसीबतों से बचने के लिए बेहतर है कि आप वक्त से अपना रिटर्न भर दें।












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