बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना अनिवार्य, RBI ने दिए निर्देश

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मीडिया की खबरों का खंडन करते हुए सफाई दी है कि बैंक खातों कि किसी भी हालत में आधार से लिंक करवाना होगा। आरबीआई ने मीडिया में चली खबरों पर सफाई देते हुए कहा है कि हर नागरिक के लिए बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने नहीं बल्कि सरकार की ओर से बैंक खातों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। आरबीआई ने आधार लिंक करवाने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है।
मीडिया में एक आरटीआई के हवाले से खबरें चली थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी ओर से इस तरह का कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
आपको बता दें कि बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया है। आरबीआई की ओर से निर्देश दिया गया है कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार अब तक 50 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं को आधार से जोड़ चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर मोबाइल सिम कार्ड के लिए आधार अनिवार्य है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आधार का इस्तेमाल केवल उन छह योजनाओं तक सीमित रखा है।












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