ऑल्ट न्यूज को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को ट्वीट मामले में जमानत लेकिन जेल से नहीं आएंगे बाहर
नई दिल्ली, 15 जुलाई। जेल में बंद ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ने 2018 में किए गए ट्वीट के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है लेकिन अभी अन्य मामले में उन्हें जेल में ही रहना होगा।
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मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में बीती 27 जून को हिरासत में लिया था। जुबैर पर यह आरोप उनके 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर लगाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसी दिन ट्रायल कोर्ट ने जुबैर को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था।
जुबैर के खिलाफ शुरुआत में आईपीसी की धारा 153 (दंगा करवाने के इरादे से उकसाना) और धारा 295ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से किया गया काम) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बाद में पुलिस ने इसमें आईपीसी की धारा 201 (सबूतों से छेड़छाड़), 120बी (आपराधिक षड़यंत्र) जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ दी थी। इसके साथ ही जुबैर के खिलाफ विदेश से चंदा लेने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के सेक्शन 35 के तहत भी मामला दर्ज किया था।












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