Aircel-Maxis case: ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा चिदंबरम और कार्ति से जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से प्रवर्तन निदेशालय द्बारा दायर की गई एक याचिका पर जवाब मांगा है। एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने 5 सितंबर को पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के पांच सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम और कार्ति को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करने संबंधी जांच एजेंसी की अर्जी पर नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की रिमांड पूरी होने के बाद से चिदंबरम तिहाड़ जेल में हैं। 5 सितंबर को निचली अदालत ने कार्ति और पी चिदंबरम जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था, कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक लाख रुपए के निजी मुचलके और एक लाख रुपये जमानत राशि की शर्त पर उनको अग्रिम जमानत दी थी।
आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की हुई थी गिरफ्तारी
INX मीडिया-धनशोधन मामले में कार्ति चिदंबरम बुधवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति को पूछताछ के लिए ईडी ने पेश होने का आदेश दिया था। बता दें, इसी मामले में पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।












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