Air India pee case: आरोपी शंकर मिश्रा की बेल याचिका को पटियाला कोर्ट ने किया खारिज
आरोपी शंकर मिश्रा के जमानत याचिका पर आज पटियाल कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष सुनने के बाद दिल्ली का पटियाला कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Air India pee case: न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया में फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के जमानत याचिका पर आज पटियाल कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले के आरोपी शंकर मिश्रा ने जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
शंकर मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का उल्लेख है।उनके मुवक्किल पर लगीं ज्यादातर धाराएं जमानती हैं, केवल एक धारा 354 के तहत ही अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और 7 साल से कम सजा के मामले जमानत दी जा सकती है। मैं खुद को शराब पीने से नहीं रोक सका लेकिन पेंट की जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था। शिकायतकर्ता का मामला उसे एक कामुक व्यक्ति के तौर पर पेश नहीं करता है। मुकदमे में समय लगेगा लेकिन इन आरोपों के बाद उस शख्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने कहा कि, मेरे मुवक्किल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के इरादे से कथित घटना से संबंधित किसी भी पूछताछ में स्वेच्छा से भाग लिया है और जांच में पुलिस की सहायता करेंगे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस का कहना है अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है।
दोनों पक्ष सुनने के बाद दिल्ली का पटियाला कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एअर इंडिया की उड़ान के दौरान महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बीते शनिवार को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354,294,509,510 के तहत केस दर्ज किया है।
दूसरी ओर एयर इंडिया में महिला के साथ हुई बदसलूकी मामले में डीजीसीए कड़ा रुख दिखा रहा है। डीजीसीए ने जोर देकर कहा गया है कि एयरलाइन ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया था और जब डीजीसीएने सवाल-जवाब किए, तब जाकर इस मामले की जानकारी दी गई। इसी वजह से डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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