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AFSPA: नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया यह कानून

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर) ऐक्ट, 1958 को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला कानून और व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया गया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर) ऐक्ट, 1958 (AFSPA) के तहत शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों के 'अशांत क्षेत्र' का दर्जा अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक यह फैसला दो राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की ताजा समीक्षा के बाद लिया गया है। इस कानून में सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए सुरक्षा बलों को काफी अधिकार प्राप्त हैं और इसी वजह से इस कानून को विवादास्पद माना जाता है।

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गृह मंत्रालय ने जारी की दो अधिसूचना
अफस्पा कानून के तहत सुरक्षा बलों को 'अशांत क्षेत्र' में काफी अधिकार मिलते हैं। इसके तहत वह सर्च कर सकती है, लोगों को गिरफ्तार कर सकती है और सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर फायरिंग भी कर सकती है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार अफस्पा 1958 की धारा 3 के तहत मिले अधिकारों के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर थाने के अधीन आने वाले इलाके को 30 सितंबर, 2022 को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

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    1 अप्रैल, 2023 लागू होगा
    नई अधिसूचना के तहत इसी कानून के तहत ऊपर के इलाकों के अलावा एक और थाने चॉवखम को भी अफस्पा के अंतर्गत लाया गया है। अधिसूचना के अनुसार इन सारे क्षेत्रों में यह विशेष कानून अब 1 अप्रैल, 2023 से अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, यदि इससे पहले इसे वापस नहीं हटाया गया।

    नागालैंड के लिए दूसरी अधिसूचना जारी
    दूसरी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि 1 अक्टूबर, 2022 को नागालैंड के 9 जिलों और चार जिलों के 16 थानों को 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था। लेकिन, इसके अनुसार अब नागालैंड के 8 जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना इलाकों पर अशांत क्षेत्र वाला दर्जा लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागालैंड में कानून और व्यवस्था की फिर से समीक्षा की गई है।

    6 महीने तक लागू रहेगी अफस्पा
    अब दीमापुर, नियूलैंड, चुमोउकेडिमा, मोन, खिफिरे, नोलक, फेक और पेरेन जिलों और कोहिमा जिले के अधीनआने वाले कुछ थाने, मोकोक्चुंग जिले के कुछ थाने, लोंगलेंग जिले के एक थाने, वोखा जिले के कुछ थाने, जुन्हेबोटो जिले के कुछ थानों को इसी कानून के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित करते हुए 1 अप्रैल, 2023 से 6 महीनों के लिए अफस्पा लागू करने का ऐलान किया गया है। (तस्वीर-फाइल)

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