2008 Aarushi Hemraj murder case: हाईकोर्ट के फैसले पर तलवार दंपत्ति ने क्या कहा?
कोर्ट के इस फैसले के बाद आरुषि के माता-पिता जेल से बरी हो जाएंगे। उनकी उम्रकैद की सजा भी रद्द कर दी गई है। फिलहाल तलवार दंपत्ति डासना जेल में बंद हैं।
नई दिल्ली। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए डॉ. राजेश तलवार और नुपूर तलवार को बरी कर दिया है। इस केस में कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की अपील को स्वीकार करते हुए सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरुषि के माता-पिता जेल से बरी हो जाएंगे। उनकी उम्रकैद की सजा भी रद्द कर दी गई है। फिलहाल तलवार दंपत्ति डासना जेल में बंद हैं। फैसला आने के बाद तलवार दंपत्ति बेहद भावुक हो गए और कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद डासना जेल के जेलर डीआर मौर्य ने बताया, 'राजेश और नुपूर तलवार खुश हैं। फैसला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है।' वहीं फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. राजेश तलवार की भाभी वंदना तलवार ने कहा कि उन्हें अंदर से राहत मिली है। हमने 10 साल तक सब कुछ सहा। हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें राहत मिली है। आरुषि तलवार के नाना बीजी चिटनीस ने कहा कि न्यायालय के आभारी हैं। हमने उन्हें सब कुछ सहते हुए देखा है।
'सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी सजा'
आपको बता दें कि यूपी के नोएडा में साल 2008 में 14 साल की आरुषि और उसके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या हुई थी। मामले की जांच सीबीआई को मिली तो इस हत्याकांड में सनसनी खेज खुलासा हुआ। आरूषि के माता पिता डा. राजेश और नुपुर तलवार ही आरोपी बने। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की और आरुषि व हेमराज की हत्या में तलवार दंपत्ति को दोषी पाया। जस्टिस श्याम लाल की अदालत ने नवंबर 2013 में डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नूपुर तलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।












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