1 जुलाई से पहले-पहले पैन कार्ड से लिंक करा लें आधार कार्ड, नोटिफिकेशन जारी
सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
नई दिल्ली। सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक कराने की समयसीमा को अब सिर्फ दो ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपको कई बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं।
केंद्र सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने के लिए नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए फैसले के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है इससे पहले सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।
कैसे करें पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक
https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html
इस लिंक पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपने पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज अपने नाम की सही सही जानकारी दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपको एक कैप्चा भरना होगा। इतनी जानकारियां भरने के बाद आपको ठीक नीचे लिंक आधार का एक ऑप्शन नजर आएगा। इसको क्लिक करते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि देश में पैन कार्डधारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार संख्या दी जा चुकी है। इससे पहले इसी महीने उच्चतम न्यायालय ने आयकर कानून के उस प्रावधान को उचित ठहराया था जिसमें पैन कार्ड आवंटन तथा आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ द्वारा इस मुद्दे को निपटाने तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है।