लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, मंत्रियों पर FIR और बर्खास्तगी की मांग
नई दिल्ली, अक्टूबर 05। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुई घटना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कथित तौर पर किसानों को रौंदने वाले मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। याचिका में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लखीमपुर खीरी मामले में गृह मंत्रालय और पुलिस को ये निर्देश दे कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें दंडित किया जाए।

मंत्री और उनके बेटे को मिले सजा
दो अधिवक्ताओं वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। इन वकीलों ने इस पूरे मामले की CBI जांच की भी मांग की है। साथ ही ये कहा है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। वकीलों ने मांग की है कि पूरी घटना की FIR दर्ज हो और आरोपी मंत्री अजय कुमार मिश्रा और उनके बेटे को सजा मिले।
लखीमपुर की घटना को लेकर छिड़ा संग्राम
आपको बता दें कि लखीमपुर की घटना को लेकर पूरे देश के अंदर सियासत हो रही है। पीड़ितों के परिवार से मिलने की जिद ठान कर बैठे विपक्ष के नेताओं को प्रशासन लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को पहले हिरासत में और फिर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लखीमपुर की घटना को लेकर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रदर्शन किया। सिद्धू ने ऐलान किया है कि अगर प्रियंका को नहीं छोड़ा गया तो वो कल लखीमपुर जाएंगे।
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मंत्री और उनके बेटे ने खुद को बताया निर्दोष
बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के काफिले ने गाड़ी चढ़ा दी थी। इस घटना में 2-3 किसानों की मौत हुई थी। बाद में इस घटना को लेकर हिंसा भड़की, जिसमें कुल मिलाकर 5-6 लोगों की मौत हो गई। अब विपक्ष लगातार अजय कुमार मिश्रा और उनके बेटे पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं मंत्री ने खुद को अपने बेटे को एकदम निर्दोष बताया है।












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