जमीन हड़पने, स्टांप चोरी सहित रामदेव के ट्रस्ट पर 81 मुकदमें दर्ज

बहुगुणा के अनुसार रामदेव के ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में 154 (4)(3)बी/166/167 जेडएएलआर एक्ट (जमींदारी बिनाश एवं भूमि व्यवस्था कानून), 122 जेडएएलआर एक्ट की अनदेखी कर जमीन कब्जाने के मामले जांच में आये हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार हरिद्वार के सांतर शाह और औरंगाबाद के ग्रामों में 7.766 एकड़ जमीन अवैध तरीके से कब्जाई गयी है। ट्रस्ट पर आरोप है कि जिन लोगों के नाम पर जमीन ली गई है, उनका कोई अता पता नहीं है।
इसके अलावा ट्रस्ट ने औरंगाबाद और शिवदासपुर में विश्वविद्याालय के लिए 387.5 एकड़ जमीन खरीदी लेकिन इसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आगे ट्रस्ट के काम में इसका प्रयोग किया जा सके।
मुख्यमंत्री के अनुसार मुस्तफाबाद गांव में भी ट्रस्ट ने 141.71 एकड़ जमीन आयुर्वेदिक मेडिसिन और रिसर्च के लिए खरीदने की प्रशासन से अुनमति ली गई थी, पर अब इसका इस्तेमाल पतंजलि के उत्पादों की मैन्यूफैक्चिरिंग, प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग और मार्केटिंग के लिए किया जा रहा है। रामदेव के ट्रस्ट के खिलाफ केस दर्ज कर प्रशासन ने उनपर शिकंजा कस दिया है। अभी तक ट्रस्ट से जुड़े किसी व्यक्ति ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है।












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