ऑनलाइन गेमिंग और कैसीना पर लगेगा 28% GST, लोकसभा में पास हुआ दो बिल
GST on Online Gaming and Casino: लोकसभा ने संसद के मानसून सत्र के दौरान ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दो विधेयकों में संशोधन पारित कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानूनों को संशोधित करने के लिए दो विधेयक पेश किए। जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों में दांव के पूर्ण नाममात्र मूल्य पर 28 प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया गया है।

विरोध के बीच सेंट्रल जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पारित किए गए। केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी कानूनों में इन संशोधनों को पिछले सप्ताह जीएसटी परिषद से मंजूरी मिल गई थी।
जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के डोमेन के भीतर प्रवेश स्तर के दांव के कुल नाममात्र मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई थी। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने पर फैसला किया गया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर कड़े फैसले ले सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इसके (ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% GST) 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। यह भी तय है कि इस फैसले के लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं 6 महीने कहती हूं तो इसका मतलब आज से शुरू करना नहीं है, जब इसे लागू किया जाता है तब से यह शुरू होता है।
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