सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को एजीएम की अनुमति दी

supreme court
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को रविवार को अपना वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और चुनाव कराने की अनुमति दे दी है लेकिन उसने कहा है कि चेन्नई में होने वाले चुनाव में अगर एन श्रीनिवासन तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाते हैं तो पर अपने पद पर आसीन नहीं हो सकते।

न्यायाधीश एके पाठक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हालांकि कहा कि अगर निवर्तमान अध्यक्ष एन श्रीनिवासन फिर से चुने जाते हैं तो तब तक इस कुर्सी पर आसीन नहीं हो सकते, जब तक बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। सीएबी को बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली है।

सीएबी सचिव आदित्य वर्मा ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए श्रीनिवासन को बोर्ड के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की गुजारिश की थी। संघ की दलील है कि ऐसे में जबकि श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े मामलों को लेकर जांच के घेरे में हैं, श्रीनिवासन को इस पद पर आसीन होने का कोई अधिकार नहीं।

वर्मा ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि न्यायालय बीसीसीआई को श्रीनिवासन को अपनी समितियों में शामिल करने पर रोक लगाए। मयप्पन पर चल रही जांच के बाद श्रीनिवासन पर तीसरी बार बोर्ड अध्यक्ष चुनाव में नहीं खड़े होने का दबाव है लेकिन वह अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के प्रमुख मयप्पन का नाम बालीवुड स्टार बिंदु दारा सिंह के साथ मुम्बई पुलिस की 11,500 पृष्ठों की चार्जशीट में शामिल है।

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