इंडिगो विवाद के बाद सख्त हुआ DGCA, विमान में फोटोग्राफी करने पर दो सप्ताह के लिए सस्पेंड होगी उड़ान

नई दिल्ली। इंडिगो की चंडीगढ़-मुंबई फ्लाइट में एक्ट्रेस कंगना रनौत की मौजूदगी में मीडिया चैनलों द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन के बाद डीजीसीए ने सख्त कदम उठाए हैं। डीजीसीए ने शनिवार को कहा है कि अगर किसी फ्लाइट में एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल-13 का उल्लंघन किया जाता है तो उस रूट पर फ्लाइट के शेड्यूल को अगले दिन से दो हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह रूल फ्लाइट में वी डियोग्राफी व फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ है।

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डीजीसीए ने आज एक बयान जारी कर कहा कि एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 13 के तहत फोटोग्राफ लेने की मनाही है। लगातार संज्ञान में आ रहा है कि कई एयरलाइंस इन नियमों का पालन नहीं करती हैं। सुरक्षा के उच्च मानकों के साथ इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अगर किसी भी शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ इस तरह का उल्लंघन होता है तो उस रूट पर फ्लाइट को अगले दिन से दो हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।

डीजीसीएन ने आपने आदेश में कहा कि, इसे तभी बहाल किया जाएगा जब एयरलाइन इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डीजीसीए ने सभी विमानन कंपनियो, एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इस आदेश की कॉपी भेजी है।इससे पहले डीजीसीए ने इंडिगो को चंडीगढ़-मुंबई की उसकी उड़ान में मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने ऐसे कुछ वीडियो देखे हैं, जिसमें मीडियाकर्मी बुधवार को 6ई264 उड़ान में एक दूसरे से बहुत सटकर खड़े थे। यह सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन की तरह है। हमने विमानन कंपनी इंडिगो को इस घटना पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

डीजीसीए के एक और अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि इस घटना को लेकर विमानन कंपनी से रिपोर्ट मांगी गई है।अधिकारी ने कहा कि रणौत बुधवार को चंडीगढ़-मुंबई उड़ान के दौरान आगे की कतार में बैठी थीं। कई मीडियाकर्मी भी उसी उड़ान में सवार हुए थे। नागर विमानन मंत्रालय ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 25 मई को नियम जारी किया था। इसमें कहा गया था, गंतव्य पर आगमन के बाद यात्री को (विमान से) क्रम से जाने की अनुमति देनी चाहिए ताकि ज्यादा लोग कहीं एकत्र ना हों।

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