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1984 सिख विरोधी दंगा केस: सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसपर अदालत ने आज सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस भेजा है और उनका जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी।

1984 anti sikh riots SC seeks cbi reply on an appeal filed by Sajjan Kumar

सिख दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को सरेंडर किया था। वहीं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर आज सुनवाई हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 2700 से अधिक सिख मारे गए थे जो निश्चित ही 'अकल्पनीय पैमाने का नरसंहार' था। इसके साथ-साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मानवता के खिलाफ उन लोगों के जरिए किया गया अपराध था, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और जिनकी कानून लागू करने वाली एजेंसियां मदद कर रही थीं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 2700 से अधिक सिख मारे गए थे जो निश्चित ही 'अकल्पनीय पैमाने का नरसंहार' था।

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