संसद की नई बिल्डिंग का शिलान्यास आज, जानिए इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। संसद के नए भवन की आज आधारशिला रखी जाएगी, इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। संसद की नई बिल्डिंग के निर्माण में 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग के निर्माण से पहले इसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हालांकि संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नई बिल्डिंग के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई है, उनकी सुनवाई तक कोर्ट ने संसद निर्माण पर रोक लगाई है।

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    नए संसद भवन से जुड़ी 10 अहम बातें

    1. 971 करोड़ रुपए की लागत से बन रही संसद की नई बिल्डिंग 2022 तक बनकर पूरी हो जाएगी।
    2. मौजूदा संसद भवन 92 वर्ष पुराना है और दुनिय के अन्य देशों की तुलना में काफी नया है।
    3. राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच बनने वाले नए राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए कई इमारतों को तोड़ना होगा।
    4. संसद की नई बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी, यह चार मंजिला इमारत होगी।
    5. नया भवन 64500 वर्ग मीटर में फैला होगा, जिसके निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। माना जा रहा है कि इसके निर्माण 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पुरा हो जाएगा।
    6. प्रस्तावित संसद भवन में लोकसभा के कुल 888 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि संयुक्त सत्र में 1224 लोग यहां बैठ सकते हैं। भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकता है। राज्यसभा के कुल 384 सदस्यों के बैठने की सुविधा होग
    7. नए भवन में मॉडर्न संचार के साधन, भूकंपरोधी सुरक्षा व्यवस्था आदि होगी। पुरानी बिल्डिंग को पुरातत्विक बिल्डिंग के तौर पर संरक्षित किया जाएगा।
    8. यमुना नदी के किनारे 20 एकड़ा का पार्क, नव भारत उद्यान बनाया जाएगा,जहां अलग-अलग तरह की सुविधाएं होंगी।
    9. मौजूदा संसद भव 18 जनवरी 1927 को हुआ था, इसे छह वर्ष के कार्यकाल में तैयार किया गया था। मौजूदा सर्कुलर बिल्डिंग में 144 सैंडस्टोन के कॉलम है, जिसे सर एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया था।
    10. फिलहाल नई बिल्डिंग के निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सिर्फ आधारशिला रखने, पेपरवर्क करने की इजाजत दी है। किसी भी तरह का निर्माण या तोड़फोड़, पेड़ों को काटा नहीं जा सकता है।

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