राहतों का दिन, अम्मा हुई बरी तो सत्यम के राजू को मिली बेल
हैदराबाद। आज का दिन मानों दक्षिण भारत के लिए राहतों का दिन हो। पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी कर दिया तो वहीं दूसरी ओर सत्यम कंप्यूटर के फाउंडर रामलिंगा राजू को भी बेल मिल गई।

हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर बी रामलिंगा राजू और 9 अन्य को बेल दे दी है। कोर्ट ने राजू को मिली 7 साल की सजा को भी रद्द कर दिया है। राजू दोषी ठहराए जाने के बाद वह एक महीने से हिरासत में थे।
कोर्ट ने राजू और उनके भाई रामा राजू को अलग-अलग एक लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दे दी। राजू मामले में दोषी ठहराए गए अन्य लोग अभी चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार में बंद हैं। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने नौ अप्रैल को उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था।
गौरतलब है कि देश में खातों की हेराफेरी का यह सबसे बड़ा मामला 2009 में सामने आया था।अदालत ने उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने रामालिंगा राजू तथा रामा राजू पर अलग-अलग 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।












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